ITR Filing 2024, Save Tax: Section 80C के तहत इंकम टैक्स बचाने के बेस्ट 5 तरीके

ITR Filing 2024, Save Tax: आयकर, ITR फाइलिंग 2024: 80C के तहत 5 कर बचाने वाले निवेश विकल्प। बहुत से वेतनभोगी वर्ग के लोगों को कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि वे कैसे करें कर बचत। इसका कारण यह है कि उनके पास एक उचित निवेश योजना नहीं है। वर्तमान में, ऐसे कई निवेश विकल्प हैं जो एक वेतनभोगी व्यक्ति को कर बचत करने की अनुमति देते हैं।

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) दशकों से वेतनभोगी वर्ग के लिए पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक है। PPF को केंद्र सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है और यह निर्जरूक्त गारंटीकृत लाभ प्रदान करता है। PPF खातों का प्रारंभिक लॉक-इन की अवधि 15 वर्ष है। PPF EEE (छूट-छूट-छूट) श्रेणी में आता है। PPF खाते में की गई जमा को आर्थिक वर्ष में धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक का कर छूट के रूप में दावा किया जा सकता है।

2. ELSS म्यूचुअल फंड:

कर बचाने वाले म्यूचुअल फंड्स, जिन्हें इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी कहा जाता है, में निवेश करने पर कर लाभ प्राप्त होता है। निवेशों को हालांकि, तीन वर्षों के लिए बंद किया गया है। ELSS के प्रति निवेशों को आयकर अधिनियम के धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपये के अधिकतम तक का कवर किया गया है।

3. सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS):

यह सरकार समर्थित बचत योजना है जो 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। SCSS आयकर अधिनियम के अनुभाग 80C के तहत वार्षिक 1.50 लाख रुपये तक की कर छूट के लिए पात्र है।

4. जीवन बीमा योजना की किश्तें:

जीवन बीमा पॉलिसीयों के प्रति दी जाने वाली सभी किश्तें कर लाभ प्राप्त करती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C जीवन बीमा योजना की किश्तों के संबंध में छूट प्रदान करती है। व्यक्ति खुद, पति और बच्चों के लिए किए गए प्रीमियम के लिए वार्षिक 1.50 लाख रुपये तक का कर छूट प्राप्त कर सकता है।

5. फिक्स्ड डिपॉजिट:

टैक्स-बचाने वाला फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाता आयकर अधिनियम के धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करता है।

इन विभिन्न निवेश विकल्पों का सही चयन करना आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकता है और आपको उच्च आयकर बचात प्रदान कर सकता है। ध्यान रखें कि यह सार्वजनिक सूचना है और आपको अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना उचित है।